Budget 2021 : घर खरीदारों के लिए अच्छी खबर, इतना बड़ा मकान खरीदने पर मिलेगी टैक्स छूट
फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने सोमवार को पेश Union Budget 2021 में घर खरीदारों का खास ख्याल रखा है. सरकार ने सभी के पास घर के फलसफे को आगे बढ़ाते हुए Affordable Housing को टॉप प्रॉयरिटी में रखा है.
अब इस स्कीम का फायदा 31 मार्च 2022 तक मिलेगा. (Reuters)
अब इस स्कीम का फायदा 31 मार्च 2022 तक मिलेगा. (Reuters)
फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने सोमवार को पेश Union Budget 2021 में घर खरीदारों का खास ख्याल रखा है. सरकार ने सभी के पास घर के फलसफे को आगे बढ़ाते हुए Affordable Housing को टॉप प्रॉयरिटी में रखा है. जुलाई 2019 में वित्त मंत्री ने सेक्शन 80EEA के तहत Interest पर मिलने वाली 1.5 लाख तक की एडिशनल छूट की सीमा को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है. अब इस स्कीम का फायदा 31 मार्च 2022 तक मिलेगा.
सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग (Affordable Housing) के लिए बजट 2019 में सेक्शन 80EEA को लाया था. इसके तहत इंट्रेस्ट रीपेमेंट पर 1.5 लाख रुपए की छूट अलग से मिलती है. यह छूट सेक्शन 24बी से अलग है. सेक्शन 24बी के लिए होम लोन के इंट्रेस्ट रीपेमेंट पर हरेक कारोबारी साल में 2 लाख रुपए की छूट मिलती है. सरकार ने इस बजट में भी अफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा में कोई बदलाव नहीं किया है. अफोर्डेबल हाउसिंग को सरकार ने कॉर्पेट एरिया और घर की कीमत के आधार पर वर्गीकृत किया है.
सेक्शन 80EEA का फायदा लेने की पहली शर्त है कि घर की स्टाम्प वैल्यू 45 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. होम लोन 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2021 के बीच लिया गया हो. इसी डेडलाइन को बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया गया है. इसके लिए कार्पेट एरिया 60 स्क्वॉयर मीटर या 645 स्क्वॉयर फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए. यह शर्त मेट्रो सिटीज के लिए है जिसमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, नोएडा, गुरुग्राम, हैदराबाद, कोलकाता जैसे शहर आते हैं. अन्य शहरों के लिए कार्पेट एरिया अधिकमत 90 मीटर या 968 स्क्वॉयर फुट हो सकता है.
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क्या है Pmay
इस योजना में पहली बार घर खरीदने वालों को CLSS (Credit linked subsidy) दी जाती है. यानि नया घर खरीदने पर Home Loan में ब्याज सब्सिडी मिलती है. यह Subsidy ज्यादा से ज्यादा 2.67 लाख रुपये तक हो सकती है. इस योजना को 25 जून, 2015 को शुरू किया गया था.
कितनी मिलती है सब्सिडी
PMAY : अधिकतम 2.67 लाख रुपये की सब्सिडी
EWS/LIG : 6.5 प्रतिशत सब्सिडी
MIG-I : 4 प्रतिशत की क्रेडिट लिंक सब्सिडी
MIG-II : 3 प्रतिशत की क्रेडिट लिंक सब्सिडी
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04:27 PM IST